मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 के संबंध में जबलपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का होगा चयन
मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 के संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट ने जारी किया बड़ा फैसला, 5935 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की होगी भर्ती
जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 के संबंध में बड़ा फैसला किया है उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ग 1 के रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं. इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता धीरज तिवारी ने बताया है कि यह फैसला इतिहास के विषय के उम्मीदवारों के याचिका पर दिया गया है.
नहीं की गई थी सेकंड राउंड की नियुक्ति
शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 को लेकर याचिकाकर्ता रितु नामदेव के द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने बताया था कि वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें पहले राउंड में 15000 पदों में भर्ती की जानी थी और शेष बचे पदों के लिए नियुक्ति द्वितीय चरण में होना था लेकिन दूसरे राउंड की नियुक्ति नहीं की गई.
याचिकाकर्ता ने आरटीआई लगाकर वर्ष 2018 की भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है आरटीआई का जवाब देते हुए उत्तर वादी क्रमांक 2 लोग शिक्षण संचालनालय ने 5935 पदों को रिक्त होना बताया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है की अभ्यर्थियों की दस्तावेजों का सत्यापन कराए जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई. मामले की जांच और सभी साक्ष्य को देखते हुए हाई कोर्ट ने रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश दिए हैं.
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